विमानन में नए नियम | लाइसेंस की वैधता बढ़ी, पायलटों के लिए बड़ी खबर
सरकार ने विमानन क्षेत्र में कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन किया है इसके अनुसार वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अब 10 साल के लिए वैध होंगे। अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की वैधता पांच साल के लिए होती थी और उस अवधि के पूरा होने के बाद इसे रिन्यू कराना होता था।
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