ऑटो चालक को खबर तक नहीं लगी, कट गए 256 चालान, लगा 76 हजार का जुर्माना
चैतन्य भारत न्यूज
सूरत. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाने के बाद से ही वाहन चालक जुर्माने की भारी-भरकम रकम भर रहे हैं। लेकिन गुजरात में ट्रैफिक जुर्माना से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल गुजरात के सूरत में एक ऑटो चालक को ट्रैफिक पुलिस ने पुराने ट्रैफिक के नियम तहत 76 हजार रुपए का ई-मेमो थमाया है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
जी हां... यह चालान पिछले 5 सालों में ट्रैफिक के नियम तोड़ने के लिए पुराने दंड के नियमानुसार किए गए हैं। शेख मुशर्रफ शेख रशीद 2011 से सूरत की सड़कों पर ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन्हे ही सूरत ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुल 256 ई-मेमो दिए गए।
खबरों के मुताबिक, सूरत शहर की मुख्य सड़कों पर पुलिस द्वारा कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिन्हें ऑपरेट करने के लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो शहर के ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों से लेकर हर गतिविधि पर नजर रखता है। कहा जा रहा है कि, शेख रशीद इन्ही कैमरों में ऑटो चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते कैद हो गए।
रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2014 से लेकर 2019 तक इन्होंने 256 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जिसका जुर्माना 76 हजार रुपए है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 'सूरत शहर में 100 से अधिक ई-मेमो पेंडिंग वाले वाहन चालकों को चिन्हित किया गया है। इन्हीं में शेख मुशर्रफ शेख रशीद की तरह खोजकर दंड भरने की सूचना दी जा रही है।'
ये भी पढ़े...
अब हेलमेट न पहनने से ज्यादा महंगा पड़ेगा सड़कों पर कचरा फेंकना, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना!
दिल्ली में कटा सबसे बड़ा ट्रैफिक चालान, भगवान राम ने भरा लाखों रुपए जुर्माना
15 हजार की स्कूटी पर आखिर कैसे लगा 23 हजार रुपए का जुर्माना? जानिए
Read the full article
0 notes
1 सितंबर से लागू होंगे नए ट्रैफिक नियम, तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
चैतन्य भारत न्यूज
अगले महीने की शुरुआत से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना देना होगा। जी हां... दरअसल 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ज्यादा जुर्माना शामिल किया गया है। इसकी जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
गडकरी ने बताया कि, 'मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है।' सड़क परिवहन मंत्री के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज स्पीड में गाड़ी चलाने और ओवरलोडिंग समेत और भी कई मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है। गडकरी ने यह भी बताया कि, इन सभी उपबंधों को जांच-पड़ताल के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है। उनका कहना है कि ये उपबंध 2-4 दिन में पास होकर आ सकते हैं।
गडकरी ने कहा कि, देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर वहां सुधार करने के लिए भी सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इसका मकसद सड़क हादसों को कम करना और इससे होने वाली मृत्यु दर को भी कम करना है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मुताबिक, यदि सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण कोई हादसा होता है तो उस सड़क को बनाने वाली कंपनी या उसके ठेकेदार को 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। यदि किसी वाहन से पर्यावरण को नुकसान होता है तो सरकार उस वाहन को जब्त भी कर सकती है। साथ ही इस अधिनियम में वाहन में सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली निर्माता कंपनी पर भी 500 करोड़ रुपए तक के जुर्माने को शामिल किया गया है।
ये भी पढ़े...
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, भरना पड़ सकता है 10 हजार तक का जुर्माना
नाबालिग ने किया एक्सीडेंट तो वाहन मालिक को होगी 3 साल की सजा, ये हैं ट्रैफिक के कुछ नए सख्त नियम
अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों की खैर नहीं, आज से इस राज्य में 5 गुना ज्यादा भरना होगा जुर्माना!
Read the full article
0 notes